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‘आपकी आवाज आपका हक, सुरक्षा हमारा फर्ज’, CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस की भावुक अपील

CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस का भावुक संदेश! कहा, ‘आपकी आवाज आपका हक, सुरक्षा हमारा फर्ज।’ अनुमति खारिज, धारा 163 लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Delhi Police’s Emotional Appeal: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने लोगों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लोगों की आवाज उठाने का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस ने अपने संदेश में वर्दी के पीछे मौजूद इंसान और उसके परिवार का जिक्र करते हुए मानवीय पहलू सामने रखा। यह अपील ऐसे समय आई है, जब प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की तैयारियां तेज हैं।

वर्दी के पीछे भी एक इंसान है

दिल्ली पुलिस ने अपने खुले पत्र में लिखा, “आपकी आवाज आपका हक है और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है।” पुलिस ने आगे कहा कि वर्दी पहनने वाले व्यक्ति का भी अपना परिवार और अपने लोग होते हैं। वर्दी अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं। पुलिस ने अपने संदेश के जरिए नागरिकों से अपील की कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान शांति और आपसी सम्मान बनाए रखा जाए। हालांकि, पत्र में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया गया है।

CJP को क्यों नहीं मिली प्रदर्शन की अनुमति?

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद के मुताबिक, पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया गया था। पुलिस का कहना है कि आवेदन बहुत कम समय पहले दिया गया, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन की सूचना कम से कम 10 दिन पहले देना जरूरी है।

पुलिस ने यह भी कहा कि पहले आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान पार्टी ने निर्धारित कानूनी निर्देशों और शर्तों का पालन नहीं किया था। इन परिस्थितियों के साथ मौजूदा कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी गई।

धारा 163 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

प्रदर्शन से पहले बढ़ी सतर्कता

CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं। एक तरफ पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रही है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि प्रदर्शन को लेकर आगे क्या घटनाक्रम सामने आता है।

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